छत्तीसगढ़ प्रदेश

खाद् एवं उर्वरक की कालाबाजारी रोकने कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा सतत् निरीक्षण 4 दुकान एवं 6 सहकारी समितियों को हुआ नोटिस जारी

रायपुर , कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशन में उप संचालक  द्वारा कृषि जिले के समस्त उर्वरक निरीक्षकों के साथ सहकारी समितियों और उर्वरक विक्रय परिसरों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को रबी फसलों के लिए खाद और उर्वरक की कमी न हो इसको ध्यान में रखते हुए व्यवसाय कर रहे थोक, खुदरा विक्रेता एवं सेवा सहकारी समितियों में पाश मशीन स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान जिन विक्रेताओं, सहकारी समितियों के POS मशीन स्टॉक एवं भौतिक रूप से खाद की मात्रा में अंतर मिलने पर संबंधित को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्हें स्टॉक समायोजन हेतु 3 दिवस का समय दिया गया है। मिलान नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 प्रावधानों के अनुरूप प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेंगी। जिले में अब तक 04 निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं 06 सहकारी समितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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