छत्तीसगढ़ प्रदेश

सांसद संजय सिंह की याचिका पर ED को नोटिस

 दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने AAP सांसद को शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिमांड पर लिए जाने से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दी थी।

दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना औऱ एसवीएन भाटी की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संजय सिंह की याचिका पर केंद्र औऱ ईडी को नोटिस जार किया औऱ इसपर 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है. पीठ ने आदेश दिया कि अगर सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इस पर 20 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।

गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने संजय सिंह से कई घंटों तक लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को जेल भेज दिया था।. जेल में जाने के बाद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी। संजय सिंह की तरफ से अदालत में दलील देते हुए कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है और सत्ता का इस्तेमाल कर उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है. संजय सिंह ने ईडी पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया था।

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