छत्तीसगढ़ प्रदेश

एक कदम …..गांव की ओर, जल, जंगल, जमीन को संरक्षण, संवर्धन करने हेतु ग्राम सभा नियम एवं सामिदायिक वन संसाधन योजना बनाने की ओर…  

केशकाल @ आज दिनांक 18/12/2022 को ग्राम मांडोकीखरगांव, ग्राम पंचायत मांडोकीखरगांव, ब्लाक बड़ेराजपुर, जिला कोंडागांव(छ 0ग0) में ग्राम सभा मांडोकीखरगांव को ग्राम सभा के नाम वन अधिकार मान्यता कानून  2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रक प्राप्त होने के बाद कानून की धारा 5 के तहत ग्राम सभा नियम एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना बनाने हेतु परिचर्चा ,आमसभा का आयोजन किया गया ।
पंचायत उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) अधिनियम 1996 एवं पेसा नियम 2022 अनुरूप ग्राम सभा अध्यक्ष, संसाधन, योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) के सहमति से सभा में सामाजिक कार्यकर्ता जगत मरकाम, संदीप सलाम, लक्ष्मण मरकाम, सोमनाथ नेताम, चंदूलाल मरकाम, पूनम सलाम, सागर नेताम के द्वारा वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 5 के तहत ग्राम सभा वन्यजीव वन और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए सक्षम है। साथ ही ग्रामसभा सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित कर एसी क्रियाकलापों को रोक सकती है जो वन्य जीव वन और जैवविधाता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। पूर्वज से गांव में मौखिक चली आ रही परम्परा गत नियम को लिखित रूप से सभी के सहमति से नियम बनाने के टिप्स विस्तार पूर्वक बताया गया।
जिसमें ग्राम सभा के अध्यक्ष सुकलाल वट्टी ,वन अधिकार समिति अध्यक्ष रजऊ नेताम, सचिव शामलाल नेताम जिमेदारिन पुजारी चरणसिंह नाग, छेदीलाल नेताम  , गायता सुकडु नाग,सरपंच हिरासिंह नेताम,उपसरपंच सोपसिंह नेताम, जनपद प्रतिनिधि महेश नेताम , अगनु मरकाम , फुलसिंह ,सुमेर नेताम,बैजनाथ मरकाम, कंवल नेताम, चमरू वट्टी , राम नेताम, सघऊ मरकाम, रुपसिंह नेताम,सोपसिंह नेताम , विजय मंडावी, बलदेव यादव,विद्यासागर नेताम,चुनीलाल मरकाम, बृजलाल नेताम,इतने लोग उपस्थित थे

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