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भूमाफिया और उपपंजीयक के गठजोड़ की कहानी भाग – 9

0 प्लाट दर पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी बचाने दत्तक पिता का नाम छुपा करा ली रजिस्ट्री ?
0 भूमाफिया बन्धुओ की रजिस्ट्री के कागजात की जांच जरूरी नही समझते उपपंजीयक ?
0 दस्तावेज लेखक की भूमिका भी सन्दिग्ध ?
0 लगभग 11 लाख के स्टाम्प ड्यूटी की चोरी ?
0 रजिस्ट्री में लगे गोदनामा का शपथ पत्र के बावजूद पिता का नाम बदल कैसे हो गई रजिस्ट्री ?
0 शिकायत पर जांच कर हो सकती है वसूली ?


चंद्र शेखर शर्मा
कवर्धा – रिश्तों के मकड़ जाल में अधिकारियों को उलझा स्टाम्प ड्यूटी चुरा रहे भूमाफिया बन्धुओ के रोज नए नए कारनामे सामने आ रहे है ।उपपंजीयक की मिलीभगत के चलते स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस की चोरी का खेल लंबे समय से जारी है । विदित हो कि नगर के चर्चित भूमाफिया पंकज जैन और महावीर जैन द्वारा साजिशन भूमि क्रय उपरांत पंजीयन के दौरान शपथ पत्र में गोदनामा का हवाला दे कर और पंजीयन के समय रिश्ते बदल कर गलत जानकारी देकर स्टाम्प ड्यूटी(मुद्रांक शुल्क) की चोरी कर शासन को लाखो रुपये की क्षति सुनियोजित तरीके से पहुंचाई गई है । शासन प्रशासन ईमानदारी से स्टाम्प ड्यूटी(मुद्रांक शुल्क) और पंजीयन शुल्क की चोरी को लेकर भूमाफिया बन्धुओ , उपपंजीयक , पटवारी और दस्तावेज लेखक की भूमिका और इनके द्वारा अब तक कराई गई समस्त रजिस्ट्रियों की जांच करे तो करोड़ो की स्टाम्प ड्यूटी(मुद्रांक शुल्क) की चोरी का मामला उजागर होगा ।
प्राप्त जानकारीनुसार पंकज जैन और महावीर जैन द्वारा विक्रेता जय मानिकपुरी पिता खिलावन मानिकपुरी कवर्धा से पटवारी हल्का नम्बर 3 के खसरा नम्बर 831/1 रकबा 0.272 हेक्टर जमीन की रजिस्ट्री 2 जनवरी 2023 को उप पंजीयक कार्यालय कवर्धा में करवाई गई थी । जिसमे जमीन का विक्रय मूल्य एवम प्राप्ति प्रतिफल 29 लाख रुपये के हिसाब से भामुशु 145000 रुपये , नपाशु 29000 रुपये , उपकर 7250 रुपये कुल 181250 रुपये ई स्टाम्प नम्बर IN-CG36519785937414U के जरिये विभिन्न शुल्क पटाया गया है ।
उक्त रजिस्ट्री में पंकज जैन व महावीर जैन दोनो दोनो द्वारा अपने रिश्तों को छुपाते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराई गई । उक्त रजिस्ट्री में पंकज जैन द्वारा 30 दिसम्बर 2022 को श्रीमान पब्लिक नोटरी कवर्धा के समक्ष दिया शपथ पत्र संलग्न किया है जिसमे उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि “मेरे नाना द्वारा मुझे गोदनामा द्वारा गोद लिया गया है ,जिसके कारण मैं उनका दत्तक पुत्र हूँ ,जिस कारण से मेरे सभी सम्बंधित दस्तावेज में मेरे पिता का नाम दलीचंद बोथरा का नाम दर्ज है । मेरे पेनकार्ड में मेरे पिता का नाम दलीचंद बोथरा दर्ज है ।”
पंकज जैन खुद को गोदनामा द्वारा दलीचंद बोथरा का गोद पुत्र होना स्वीकारते है किंतु रजिस्ट्री के वक्त स्टाम्प ड्यूटी बचाने पंकज और महावीर जैन द्वारा गोदनामा की जानकारी छुपाते गोदपिता के नाम को छुपा कर दोनो के एक पिता सम्पतराज जैन बताते हुए भाई होने का हवला देकर जमीन का पंजीयन कराया गया । जिससे क्रय की गई सम्पत्ति के बाज़ार मूल्य की गणना क्रेताओं द्वारा आपस मे सगे भाई बताते हुए हेक्टर दर बाजार दर की गणना की गई प्लाट दर में होने वाली रजिस्ट्री को उपपंजीयक के साथ मिल हेक्टर दर पर करवा सुनियोजित प्लान के तहत स्टाम्प ड्यूटी व फीस की चोरी कर शासन को लाखो के राजस्व की क्षति पहुंचया गया है ।
मिली जानकारीनुसार 0.272 हेक्टर जमीन की रजिस्ट्री में दोनो के पिता एक होने के कारण बाज़ार मूल्य हेक्टर के हिसाब से 29 लाख बता के रजिस्ट्री कराई उसका जिसके लिए लगभग 1लाख 81 हजार के करीब स्टाम्प ड्यूटी पटाई गई है जबकि गोदनामा के चलते पंकज और महावीर के परिवार की परिभाषा से बाहर होने पर नियमतः जमीन का बाज़ार मूल्य हेक्टर की जगह प्लाट दर 6300 वर्ग मीटर की दर पर लगता जो लगभग 1 करोड़ 36 लाख के करीब बनता और इसके लिए लगभग 11 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क अतिरिक्त और लगता जिसे बचाने उपपंजीयक के साथ मिलकर दस्तावेजो में शपथपत्रानुसार गोदनामा के बावजूद गोदपिता के नाम का उपयोग ना कर जैविक पिता के नामो का जपयोग कर शासन की आंखों में धूल झोंक लगभग 11 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की चोरी का अनुमान है ।
विदित हो कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम , 1956 की धारा 12 जिसमें कहा गया है कि गोद लेने की तारीख से बच्चे का जन्म देने वाले परिवार में सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं और उनकी जगह दत्तक परिवार ले लेता है। ऐसे में भूमाफिया बन्धु गोदनामा होने के शपथपत्रानुसार मामा भांजा होंगे ऐसे में जमीनों की रजिस्ट्री में छूट के पात्र नही होते । रजिस्ट्री शुल्क बचाने भूमाफिया बन्धु जैविक पिता को आधार बना कर भाई भाई बन जाते है और जमीन की रजिस्ट्री में छूट के हकदार बन जाते है जो कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का खुला उल्लंघन है ।
भूमाफिया बन्धुओ द्वारा शासन के खजाने को साजिश के तहत पहुंचाई जा रही चोट के लिए पंकज जैन और महावीर जैन द्वारा भूमि क्रय उपरांत पंजीयन के दौरान तथ्यों को छुपा कर गलत जानकारी देकर स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) की चोरी कर शासन को जानबूझ कर क्षति पहुंचाई गई है जिसकी जांच कर चोरी किये गए मुद्रांक शुल्क की वसूली एवं गलत जानकारी व गलत शपथ पत्र दिए जाने को लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर पंजीयन व नामांतरण निरस्त कर पोलिस में एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए ।
वर्सन
1 ) आपने प्रकरण संज्ञान में लाया है जांच उपरांत प्रकरण दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।
विनोज कोच्चे पंजीयक कवर्धा कबीरधाम
2) हो गई होगी त्रुटि । इससे ज्यादा मैं कुछ नही बोल सकता बाकी आप शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है ।
सुखदेव ध्रुव उप पंजीयक कवर्धा
3) गोदनामा के पिता का नाम रजिस्ट्री में उल्लेखित करने से स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम देने के बचने यदि कोई व्यक्ति आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वल्दियत में परिवर्तन करता है तो वह सीधे सीधे शासन से धोखाघड़ी कर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है ।
गलत जानकारी देकर रजिस्ट्री कराई गई है तो स्टाम्प ड्यूटी प्रभावित होती है जो शासन को राजस्व की क्षति है ।
शेखर बख्सी वरिष्ठ अधिवक्ता कवर्धा कबीरधाम

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