गृहमंत्री अमित शाह को डॉ रमनसिंह ने रायपुर प्रवास में पेंशनरो के हित मे धारा 49 को हटाने पत्र सौपा
*●●पेंशनर्स महासंघ ने डा रमन सिंह के प्रति आभार जताया*

गृहमंत्री अमित शाह के 5 व 6 जुलाई 23 को प्रवास में रायपुर आगमन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह ने उन्हें पत्र देकर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के आर्थिक स्वत्वों के भुगतान में बाधक बनी मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने का आग्रह किया।
डॉ रमन सिंह ने अपने पत्र में अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा49(6)के अनुसार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के पेंशनरों के स्वत्वों का 74 प्रतिशत 26 प्रतिशत व्यय वहन करना है जिसमें 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी की जमीदारी छत्तीसगढ़ शासन का है। जिसके लिए दोनों राज्यों में परस्पर सहमति आवश्यक है।जबकि धारा 49(6) में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है।
उन्होंने आगे बताया है कि भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मुख्यसचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 13/11/17 के अनुसार पेंशन दायित्व के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की पारस्परिक सहमति की आवश्यकता नहीं है फिर भी धारा 49(6) के आधार पर सहमति के बहाने दोनों राज्यों के द्वारा पेंशनर्स की राशि रोक रखा गया है फलस्वरूप 6 लाख पेंशनर केन्द्र से 9℅ प्रतिशत पीछे है.
अतः प्रस्ताव अनुसार अधिनियम की उक्त धारा को विलोपित करने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने बाबत सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने का आग्रह किया है।
डॉ रमनसिंह द्वारा पेंशनरों के हित में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रायपुर प्रवास पर अपने पत्र के साथ पेंशनर्स महासंघ का ज्ञापन सौपने पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव, राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल,प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, लोचन पांडेय, प्रदेश कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, बी एल यादव, आर जी बोहरे, आर के नारद,एस के चिलमवार,एस पी एस श्रीवास्तव आदि ने आभार जताया है।
वीरेन्द्र नामदेव
राष्ट्रीय महामंत्री
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ मुख्यालय रायपुर
मो 9826111421