मोहल्ले में गाली गलौज करने से मना करने पर आरोपियों ने पीड़ित के ऊपर किया था प्राण घातक हमला
योगिता साहू ………..रायपुर |
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री कीर्तन राठौड़ के मार्गदर्शन में व नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) श्री केसरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण मे थाना विधानसभा द्वारा बंजर पारा, सड्डू में चाकू बाजी करने वाले 3 आरोपियों को जेल भेजा गया, व विधि से संघर्षरत 04 बालकों को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।
दिनांक 16.06.2024 को रात्रि में लगभग 10.30 बजे बंजरपारा सड्डू में सुरेन्द्र उर्फ दादू साहू, राकेश साहू, साहिन्द्र नेताम व अन्य 5 विधि से संघर्षरत बालक मोहल्ले मे आम सार्वजनिक जगह में आकर गाली गुप्तार कर रहे थे जिनको पीड़ित द्वारा यह हमारा मोहल्ला है यहां हमारा परिवार रहता है, गाली गुप्तार मत करो बोलने पर तु कौन होता है हम लोगों को रोकने वाला कहकर झगड़ा करते हुए जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमला कर धारदार हथियार से कई बार वार किए.
जिससे पीड़ित के बांये पसली, दाहिने पसली, पीठ , पैर व कमर में गंभीर चोट आया कि रिपोर्ट पर थाना विधानसभा रायपुर में अपराध क्रमांक 345/2024, धारा:-307,326,147,148,149भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट.
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के दौरान आरोपी 1. राकेश साहू पिता संजय साहू उम्र 18 साल 02 माह निवासी बंजर पारा सड्डू थाना विधानसभा जिला रायपुर (छ.ग.) 2. सुरेन्द्र उर्फ दादू साहू पिता शत्रुहन साहू उम्र 19 साल निवासी सतनामी पारा मोवा थाना पण्डरी जिला रायपुर (छ.ग.) 3. साहिन्द्र नेताम पिता चरण नेताम उम्र 18 साल 05 माह निवासी सतनामी पारा मोवा थाना पण्डरी जिला रायपुर (छ.ग.) को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया है। एवं 04 विधि से संर्घषरत बालको को निरुद्ध कर माननीय बाल न्यायालय के आदेश से बाल संप्रेषण गृह भेजा गया.
नाम आरोपी :-
01. राकेश साहू पिता संजय साहू उम्र 18 साल 02 माह निवासी बंजर पारा सड्डू थाना विधानसभा जिला रायपुर.
02. सुरेन्द्र उर्फ दादू साहू पिता शत्रुहन साहू उम्र 19 साल निवासी सतनामी पारा मोवा थाना पण्डरी जिला रायपुर.
03. साहिन्द्र नेताम पिता चरण नेताम उम्र 18 साल 05 माह निवासी सतनामी पारा मोवा थाना पण्डरी जिला रायपुर.
एवं 04 विधि से संर्घषरत बालक