छत्तीसगढ़ प्रदेश

कातिल पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए शराब में मिलाया जहर, फिर हुआ ये दर्दनाक वाकया…

रायपुर । प्रदेश के जांजगीर जिले में जहरीली शराब से 3 लोगो की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस घटना में मृत लोगों में से एक संतकुमार साण्डे की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक की पत्नी ने शराब में जहर मिलाकर पीने के लिए पति को दिया था। जिसे मृतक ने अकेले न पीकर अपने दो साथियों के साथ पिया। इसके बाद तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी जयंती साण्डे (44 साल) और उसके प्रेमी प्रेम रत्नाकर (47 साल) को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

शराब पीते ही तीनों की हालत हुई खराब
यह वाकया 4 अगस्त का है, जब जांजगीर जिले के परसाहीबाना के रहने वाले संजय, संत और जितेंद्र ने साथ मिलकर शराब पिया। शराब पीते ही तीनों के पेट में जोर का दर्द उठा, जिसके बाद तीनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद डाक्टरों की टीम ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। वहीं थाना अकलतरा में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई।

रायपुर । प्रदेश के जांजगीर जिले में जहरीली शराब से 3 लोगो की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस घटना में मृत लोगों में से एक संतकुमार साण्डे की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक की पत्नी ने शराब में जहर मिलाकर पीने के लिए पति को दिया था। जिसे मृतक ने अकेले न पीकर अपने दो साथियों के साथ पिया। इसके बाद तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी जयंती साण्डे (44 साल) और उसके प्रेमी प्रेम रत्नाकर (47 साल) को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

शराब पीते ही तीनों की हालत हुई खराब
यह वाकया 4 अगस्त का है, जब जांजगीर जिले के परसाहीबाना के रहने वाले संजय, संत और जितेंद्र ने साथ मिलकर शराब पिया। शराब पीते ही तीनों के पेट में जोर का दर्द उठा, जिसके बाद तीनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के दौरान तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद डाक्टरों की टीम ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। वहीं थाना अकलतरा में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की गई।

पुलिस ने जयंती साण्डे, निवासी परसाहीबाना थाना अकलतरा और प्रेमसागर रत्नाकर, निवासी ठड़गाबहरा थाना बलौदा के विरुद्ध धारा 302, 328, 304, 34 के तहत जुर्म कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।

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