छत्तीसगढ़ प्रदेशदुर्ग

तंबाकू मुक्त ‘‘दुर्ग‘‘ के लिए आयोजित हुआ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

– चित्रकला के माध्यम से तंबाकू सेवन के अवगुणों को दर्शाया गया

दुर्ग 13 दिसंबर 2022/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के निर्देशन एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.आर.के खंडेलवाल के मार्गदर्शन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल रिसाली में किया गया। स्कूल के प्राचार्य पी. रमेश के द्वारा तम्बाकू सेवन से नुकसान की बहुत अच्छी जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के विषय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया एवं तंबाकू सेवन से होने वाले हानिकारक दुष्परिणाम को चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया। जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता हैं तो उसके नशे से उसका और उसके परिवार की बहुत ही नुकसान होता है।

इस कार्यक्रम में सोशल वर्कर कविता ताम्रकार व काउंसलर ललित साहू के द्वारा स्कूल छात्राओं को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान व्यक्ति किस तरीके से उसका आदि होता है उससे होने वाले दुष्परिणाम उसमें मौजूद हानिकारक पदार्थ उसे छोड़ नहीं पाता कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी दिया गया और जिला चिकित्सालय में संचालित तंबाकू मुक्ति केंद्र ओपीडी 19 व तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाये जाने वाले निर्धारित मापदंड कि जानकारी दिया गया।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सोनल सिंग के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी दिया गया धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान प्रतिबंध है व धारा 5 व धारा 6 के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज़ के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री व प 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंध है इसके साथ ही साथ धारा 7,8,9 के बारे में भी जानकारी दी गई।

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